[ad_1]
जोधपुर. फिल्म निर्माता करण जौहर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या व के एल राहुल को लूणी थाने में दर्ज उनके खिलाफ अपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज लूणी थाना पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच में तीनों के खिलाफ दर्ज आरोप अप्रमाणित पाए गए हैं. क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक विविध अपराधी की याचिका पूर्व में पेश की गई थी. जिसमें उनके खिलाफ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी.
आज सुनवाई के दौरान लूणी थाना पुलिस ने हाईकोर्ट में एफआर की रिपोर्ट पेश की. जिसके बाद हाई कोर्ट ने पंड्या की याचिका का निस्तारण कर दिया. गौरतलब है कि जोधपुर के लूणी थाने में कोर्ट इस्तगासे के जरिये अधिवक्ता डीआर मेघवाल ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, केएल राहुल व करण जौहर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा 124 क,153क,295क,505,120बी आईपीसी के तहत परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में हार्दिक पांड्या ने हाई कोर्ट में याचिका पेश कर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी.
भावनाएं आहत करने का था आरोप
पंड्या पर आरोप था कि उसके ट्विटर से बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखकर भावनाओं को आहत किया है. इसके अलावा कॉफी विद करण शो के दौरान महिलाओं पर अभद्र एवं लैंगिक टिप्पणी के आरोप लगाते हुए हार्दिक पंड्या के एल राहुल व करण जौहर को आरोपी बनाया गया था. जबकि पांड्या के अधिवक्ता ने कहा वह ट्विटर हैंडल फ़र्ज़ी है उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है. साल 2018 में दर्ज मामले में पुलिस जांच में पंड्या पर लगे आरोपों को गलत मानते हुए मुकदमे में एफआर लगा दी. आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले में एफआर की रिपोर्ट पेश की. जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने लुणी थामे में दर्ज मामले को चुनौती देने वाली पंडया की याचिका का निस्तारण कर दिया.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Rajasthan news, Udaipur news
FIRST PUBLISHED : August 01, 2022, 21:45 IST
[ad_2]
Source link