पति ने व्हाट्सएप पर ही दे दिया तीन तलाक, थाने पहुंचा मामला, पीड़िता बोली- सरकार तो इस पर रोक लगा चुकी है फिर कैसे दिया
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झाबुआ. मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति, जेठ और जेठानी मिलकर उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे. इसके बाद हाल ही में पति ने उसे घर से भगा दिया. जिसके बाद वह मायके आ गई. इसी दौरान पति ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक भेज दिया. पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है. व्हाट्सएप पर तीसरा नोटिस मिलने के बाद महिला शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची और बोली जब मोदी जी ने तीन तलाक पर रोक लगा दी है, तो फिर पति कैसे तीन तलाक दे सकता है. पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है.
पेटलावद का है मामला
व्हाट्सएप पर तीन तलाक का ये अनोखा मामला पेटलावद का है. पीड़िता के मुताबिक साल 2021 नवंबर में उसकी शादी इंदौर के अब्दुल नाम के शख्स के साथ हुई थी. शादी के बाद से पति उसे प्रताड़ित करता था, पीड़िता का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे 20 जून 2022 को घर से निकाल दिया. उसके बाद से पेटलावद अपने मायके में रह रही है. उसके दो दिन बाद ही यानी 22 जून 2022 को पीड़िता को व्हाट्सएप पर पहला तलाक मिला. दूसरा तलाक का नोटिस 22 जुलाई 2022 और तीसरे तलाक का नोटिस 25 अगस्त 2022 को वाट्सएप पर भेजा.
तीसरा नोटिस मिलते ही थाने पहुंची महिला
तीसरा नोटिस मिलने के बाद पीड़ित महिला शनिवार को फरियाद लेकर थाने पहुंची. महिला का कहना है कि जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तीन तलाक पर रोक लगा दी है, इसको लेकर कानून बन चुका है तो फिर उनके पति कैसे उन्हें तलाक दे सकते हैं. पेटलावद थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह गाडरिया ने बताया कि महिला की शिकायत पर आईपीसी की अलग-अलग धारा- 498, 323, 506 के साथ तीन तलाक अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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Tags: Jhabua news, Madhya pradesh news
FIRST PUBLISHED : August 28, 2022, 21:00 IST
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