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बहुचर्चित हनीट्रैप की आरोपी जोया की जमानत याचिका रद्द, रिमांड के बाद कोर्ट में हुई पेशी, जानें क्या दिया बयान

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देवास. मध्यप्रदेश के कबहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जोया को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. जोया के वकीलों द्वारा जमानत अर्जी लगाई गई थी लेकिन उसे कोर्ट में निरस्त कर दिया गया है. बता दें कि 5 सितंबर के पहले जोया को 3 दिन की रिमांड दी थी, उसके बाद एक दिन का ओर पुलिस रिमांड देकर 6 सितंबर को ज़ोया को पेश किया गया है. जहां से मंगलवार को कोर्ट में जोया और मनीषा डेविड को पेश करने के बाद जेल पहुंचा दिया.

गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से जोया को गिरफ्तार किया था. इसमें देवास के निजी नर्सिंग होम व रिसर्च सेंटर संचालक पवन कुमार चिल्लोरिया द्वारा 11 पन्नों का आवेदन देकर थाना कोतवाली में 2 डॉक्टर को 1 महिला जोया के ऊपर एक्सटॉर्शन व 9 लाख रुपये ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था. उसी मामले में मुख्य आरोपी ज़ोया को कोर्ट ने जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है.

मीडिया के सामने कही यह बात
इधर जोया के वकील असलम गाजी ने मामले में बताया कि जमानत का आवेदन जोया की तरफ से लगाया गया था. लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर हमने जमानत की मांग की थी. बता दें कि जोया के छोटे बच्चे हैं जिसे लेकर जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने वह जमानत अर्जी निरस्त कर दिया. वहीं जोया ने भी मीडिया के सामने कहा कि मुझे फंसाया गया है. सब करोड़पति लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं.

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FIRST PUBLISHED : September 06, 2022, 22:33 IST

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