गहलोत सरकार ने युवाओं और शहीदों के आश्रितों को दी बड़ी राहत, कैबिनेट बैठक में लिये ये बड़े फैसले

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हाइलाइट्स

अशोक गहलोत कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद की बैठक
राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022 का किया अनुमोदन

जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने युवाओं को सरकारी नौकरियों और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) में बड़ी राहत दी है. ये निर्णय गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद् की शनिवार को हुई बैठक में किये गये हैं. इसके साथ ही ‘राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022’ का अनुमोदन कर दिया गया है. इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे. बैठक में उद्यमियों को भी राहत देते हुये उनके पक्ष में बड़ा निर्णय किया गया है. वहीं राजस्थान के गोवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी पर भी गंभीरता से चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिये अहम निर्णय लिये गये हैं.

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर सरकारी नियुक्तियों के रास्ते खोले गए हैं. वहीं पंचायतीराज एलडीसी भर्ती 2013 के 4000 पदों की भर्ती होगी. इसके नियमों में शिथिलता देकर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी गई है. सरकार के इन फैसलों से बेरोजगार युवाओं को काफी फायदा होगा.

शहीद आश्रितों की श्रेणी में अब ये भी होंगे शामिल
खाचरियवास और भूपेश ने बताया कि अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है. अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक कर दी गई है. इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति लाभ मिल सकेगा. वहीं अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र-पुत्री, दत्तक पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, दत्तक पौत्र-पौत्री के साथ-साथ नवासा, दत्तक नवासा-नवासी और शहीद के अविवाहित होने पर उसके भाई या बहन, भाई के पुत्र-पुत्री, बहन के पुत्र-पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है.

राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम- 2022 को दी स्वीकृति
सरकार ने शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है. इसके लिये राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नियुक्ति नियम-2018 को निरस्त कर नये नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम- 2022 को स्वीकृति दी गई है. इससे शहीद परिवारों को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ ही सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और जनसंतुष्टि के लिए अथॉरिटी का गठन किया गया है.

राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022 का अनुमोदन
सरकार ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति- 2022 का अनुमोदन कर दिया है. इससे परपंरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा. इसके तहत हस्तशिल्पियों सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा. प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाकर उसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा.

Tags: Ashok Gehlot Government, Employment, Jaipur news, Rajasthan news

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