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करौली. राजस्थान के करौली में करीब 8 महीने पुराने मामले में स्कूल में पढ़ने गई नाबालिग बालिका से शिक्षक द्वारा दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता की मां ने टोडाभीम थाने में 4 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई. एफआईआर में बताया कि बालिका गांव के एक निजी विद्यालय में पढ़ती है. 4 जनवरी 2022 को 10 बजे स्कूल पढ़ने गई थी.
छुट्टी के समय जब वह 4.30 बजे बालिका लेने स्कूल गई तो स्कूल का दरवाजा बंद था. स्कूल के कमरे के अंदर रोने की आवाज रही थी. आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो बालिका के कपड़े खुले हुए थे और आरोपी धनराज पुत्र पृथ्वीराज उम्र निवासी मोनापुरा टोडाभीम कमरे से भाग गया था. धनराज स्कूल में अध्यापक था.
ट्यूशन पढ़ाने के बहाने शिक्षक ने छात्रा को बुलाया था
पुलिस ने मामले में 8 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान 7 गवाह और 15 दस्तावेज प्रदर्श कराए. पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा और कुल 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.
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FIRST PUBLISHED : September 01, 2022, 19:58 IST
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