हाईकोर्ट पहुंचा गुनौर जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव, अदालत ने पन्ना कलेक्टर पर की सख्त टिप्पणी

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जबलपुर. पन्ना जिले के गुनौर जनपद उपाध्यक्ष चुनाव में विजयी प्रत्याशी का चुनाव रद्द करने का मामला जबलपुर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार परमानंद शर्मा ने याचिका दायर करते हुए यह दलील पेश की है कि पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने 1 वोट से जीत दर्ज करने के बावजूद भाजपा समर्थित राम शिरोमणि की याचिका पर ना केवल एक पक्षीय कार्रवाई की बल्कि उसे विजयी तक घोषित कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पन्ना कलेक्टर पर तल्ख टिप्पणी की.

आज मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इस सिलसिले में जब साक्ष्य प्रस्तुत किए तो अदालत ने भी कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं. याचिका में उन्हें भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं. ओपन कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को पोलिटिकल एजेंट की तरह काम करने की तल्ख टिप्पणी तक की. जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अगली सुनवाई में कलेक्टर को मौजूद रहने का आदेश दिया है. 17 अगस्त को अगली सुनवाई मुकर्रर की है.

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
27 जुलाई को पन्ना के गुनौर जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था. उसमें कांग्रेस समर्थित परमानंद शर्मा को 25 में से 13 वोट मिले थे और वह 1 वोट से जीत गए थे. इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें विजयी प्रत्याशी होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया. इस बीच आनन-फानन में भाजपा समर्थित राम शिरोमणि ने एक चुनाव याचिका कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर जल्द सुनवाई भी कर ली गई और उनके पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर की कार्यशैली पर कड़ा एतराज जताया है. इतना तक कह दिया कि ऐसे कलेक्टर इस पद पर कार्य करने योग्य नहीं हैं.

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FIRST PUBLISHED : August 03, 2022, 21:33 IST

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