Jaipur: शहर बदरंग करने वाले अब हो जाएं सावधान, नगर निगम और जेडीए दर्ज करवाएगा FIR

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जयपुर. राजस्थान यूनिवर्सिटी के 26 अगस्त को होने वाले छात्रसंघ चुनावों से पहले पिंकसिटी बेनूर होती जा रही है. चुनावों की तैयारियों में जुटे छात्रनेता अपनी हदें भूल रहे हैं और पूरे शहर को पोस्टर बैनरों से लाद कर गंदा कर रहे हैं. कैम्पस के बाहर पब्लिक प्लेस पर हर जगह पोस्टर बैनर से गंदा किया जा रहा है. ऐसे छात्र नेताओं को अब नगर निगम और जेडीए ने साफ चेतावनी दे दी है कि अब जिस भी छात्रनेता के पोस्टर शहर के सावर्जनिक स्थानों पर दिखे तो मामला दर्ज कर गिरफ्तारी भी करवाई जाएगी.
देश-विदेश के पर्यटक जयपुर शहर की खूबसूरती और यहां के हैरिटैज को निहारने आते हैं लेकिन अगस्त के इस महीने में पिंकसिटी की दरों-दिवारें पर्यटकों को भी काफी बदसूरत दिखाई देती हैं. क्योंकि इसी महीने में दाखिलों के बाद छात्रसंघ के चुनाव होते हैं.

2 साल बाद हो रहे चुनाव

दो साल से कोरोना की वजह से ये चुनाव नहीं कराए गए. लेकिन इस बार होने जा रहे चुनावों से पहले छात्रराजनीति गर्माई हुई है. तो पिंकसिटी की सड़कों से लेकर बस स्टॉप और दरों दीवारों पर भी बदरंग कर चुनावी माहौल बनाया जा रहा है. शहर के हाल यह है कि यहां विकसित जेडीए की आधुनिक सुविधाओं में एक्सलेटर पुल, पार्क, बस स्टॉप, रैलिंग, दीवार और बिजली के पोल से लेकर बिजली के बॉक्सेज पर छात्रनेताओं के प्रचार की तस्वीरें नजर आने लगी हैं. सुबह पोस्टर लगाए जाते है और छात्रनेता रातों रात दोबारा शहर में पोस्टर लगा रहे हैं. महेन्द्र सोनी, (आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर) का कहना है कि यूं तो कैम्पस के बाहर प्रचार करना भी गलत है.

लेकिन बावजूद इसके छात्रनेताओं ने शहर के तमाम सावर्जनिक स्थानों को इनदिनों गंदा कर दिया है. अब जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम जयपुर के अधिकारियों ने छात्रनेताओं को साफ चेताया है कि यदि अब भी स्टूडेंट्स नहीं थमे तो एक-एक करके स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे. रवि जैन, ( आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ) बताते हैं कि राज्य में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम लागू है.

संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई

जिसके तहत किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और खराब करने पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है. इसके तहत शहर की दीवारों पर पेम्पलैट, पोस्टर चिपकाना भी कानून गलत है. इस अधिनियम के तहत पहली बार अपराध करने पर एक साल की जेल और पांच से दस हजार रुपए तक जुर्माना और लगातार अपराध करने पर दो साला जेल और दस से बीस हजार रुपए जुर्माना के प्रावधान है.

समय-समय पर राज्य सरकार और प्रशासन ने भी शहरों में इस तरह से पब्लिक प्लेस को बदरंग करने पर कानून कार्रवाई के लिए कहा है. अभी तक निकायों ने केवल चेतावनी ही जारी की है. लेकिन निकायों द्वारा पूर्व में भी स्टूडेंट्स पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे. यदि अब भी छात्रनेताओं ने अपना प्रचार कैम्पस के बाहर पोस्टर चिपकाकर किया तो इस बार भी निकायों द्वारा ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

Tags: Jaipur news, Rajasthan news

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