MP RTE Admission: एमपी में RTE के तहत निजी स्कूलों में 15 हजार से ज्यादा मामले लंबित, राशि का नहीं हुआ भुगतान
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भोपाल. MP RTE Admission: मध्यप्रदेश में राईट टू एजुकेशन के 25 फीसदी सीटों पर गरीब वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया गया है. निजी स्कूल संचालकों ने एडमिशन के बाद भी राशि नहीं जारी करने की बात कही है. निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि करीब 15 हजार से ज्यादा मामलों में अब तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है. करीब दो सालों से राशि का भुगतान अटका हुआ है.
दो सालों से लगातार आरटीई का भुगतान नहीं
आरटीई(राइट टू एजुकेशन) की राशि का साल 2020-21, 2021-22 का अब तक भुगतान नहीं हो पाया है. प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि राज्य शिक्षा केंद्र का नियम है कि नोडल एक सप्ताह के भीतर वेरिफिकेशन कर आगे बढ़ाएं. अगर राज्य शिक्षा केंद्र ऐसा नहीं करता है तो नोडल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. नोडल राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को नहीं मानते है. एक स्पाताह के भीतर वेरिकफेकेश कर के आगे बढाया 15 हजार प्रपोजल ऐसे है जो नोडल के पास बहुत दिनों से लंबित है.
राज्य शिक्षा केंद्र ने 15 अगस्त को ही पोर्टल बंद कर दिया है. पोर्टल बंद करने के बाद बहुत से बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है. राज्य शिक्षा केंद्र अपने नियम के मुताबिक ही जल्द से जल्द भुगतान करें. बच्चों के अनुपात में कम भुगतान हुआ है. दो साल बीतने के बाद भी स्कूल संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के चक्कर लगा रहे है.सॉफ्टवेयर को बदलने के बाद भी अब तक भुगतान लंबित है.
400 करोड़ की राशि का सितंबर में होगा भुगतान
वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अभी पूरा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है.राज्य शिक्षा केंद्र से बातचीत कर राशि के भुगतान को लेकर समस्या का हल निकाला जाएगा. राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर महीने तक आटीई के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा. प्रदेश भर के सभी स्कूलों में करीब 400करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा. कोविड -19 में स्कूल ना लगने के चलते राशि के भुगतान में जरूर थोड़ी देरी हुई है.
आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर होते है एडमिशन
आरटीई के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है. आरटीई के माध्यम से निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर गरीब वर्ग के बच्चों का एडमिशन होता है. निजी स्कूलों में 25 फीसदी बच्चों को एडमिशन दिलाया जाता है. बच्चे की शिक्षा का खर्च सरकार उठाती है. आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी से ही बच्चों का चयन हो ता है. चयन होने के बाद बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाता है.
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FIRST PUBLISHED : September 01, 2022, 20:27 IST
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