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इंदौर. भारी बारिश को देखते हुए इंदौर के सभी पिकनिक स्पॉट अगले 15 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं. साथ ही पूरे इंदौर संभाग के सभी जिलों के नदियों के घाट और मछुआरों के नदी में आने जाने पर अगले 20 दिन तक रोक लगा दी गयी है. कमिश्नर और कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
इंदौर संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से अगले 20 दिन के लिए सभी नदियों के निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट्स पूर्णतः बंद कर दें. संभाग के कमिश्नर पवन शर्मा ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे जिले में एसडीईआरएफ की टीम को तैयार रखें. साथ ही अपने क्षेत्र के स्थानीय गोताखोरों और व्यक्तियों की टीम का आंकलन कर लें. इस बात की भी समीक्षा कर लें कि जिले में बाढ़ और रेस्क्यू के लिए आवश्यक संसाधन हैं या नहीं. जिन हाईवे ब्रिज पर पानी बढ़ सकता है वहां का ट्रैफिक रोकने और डायवर्सन का प्लान भी पहले से ही तैयार कर लिया जाए.
कमिश्नर पवन शर्मा ने खंडवा कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे आसपास के जिलों के प्रशासन को नियमित रूप से खबर देते रहें कि इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डेम से कितना पानी छोड़ा जा रहा है. उन्होंने सभी कलेक्टर्स को स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करने और आपदा प्रबंधन के लिए कार्य योजना पूर्व से ही तैयार करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने अतिवृष्टि और बाढ़ के संबंध में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की वीसी के माध्यम से वर्चुअल समीक्षा की.
इंदौर के पिकनिक स्पॉट बंद
मौसम विभाग ने इंदौर जिले में फिर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है. इसे देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन और अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पाट पूरी तरह बंद करने के आदेश दिये हैं. में डॉ अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं. इंदौर जिले के सभी पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फॉल, कजलीगढ़, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड में लोगों की आवाजाही आगामी 15 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दी गयी है. इसी तरह सभी तालाबों और नदियों में मछुआरों के आने जाने और मछली पालन, उन्हें पकड़ने पर भी अगले 15 दिन तक रोक रहेगी. ये आदेश आगामी 31 अगस्त तक लागू रहेगा. आदेश के उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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Tags: Flood alert, Indore news live
FIRST PUBLISHED : August 16, 2022, 23:59 IST
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