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SC ने खारिज की छत्तीसगढ़ में 16 आदिवासियों के मारे जाने की जांच की मांग, हिमांशु कुमार पर लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली/रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक सक्रिय रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है. उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोमपाड़ में साल 2009 में 16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले की जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है. इसी याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है. जस्टिस एएम खानविलकर और जे बी पारदीवाला की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार को जुर्माने की रकम चुकाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है.

16 आदिवासियों के मारे जाने के मामले में झूठा आरोप लगाने की दलील केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी. एससी ने केन्द्र सरकार की दलील पर कहा कि वे आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ते हैं. कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में केवल झूठा आरोप लगाने का ही नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश रचने पर भी कार्रवाई की जा सकती है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अंतर-राज्यीय प्रभाव हो सकते हैं.

केन्द्रीय एजेंसी से जांच की अपील
सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग का अनुरोध किया. कोर्ट ने सॉलिसिटर का अनुरोध मान लिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यूज 18 ने हिमांशु कुमार से संपर्क किया. हिमांशु कुमार ने फैसले की जानकारी होने की बात स्वीकार की. उन्होंने कहा कि फैसले के वक्त वे कोर्ट में मौजूद नहीं थे.

ये है मामला
बता दें कि साल 2009 में सुकमा के गोमपाड़ में सुरक्षा बलों की एक टीम ने मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था. मारे गए सभी आदिवासी थे. इस घटना में एक आदिवासी महिला ने दावा किया था कि सुरक्षाबलों ने गांव के निर्दोष लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की है. इसके बाद तब दंतेवाड़ा में रहने वाले चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में करीब 13 साल तक सुनवाई चली.

Tags: Chhattisgarh news, Raipur news

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